जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
फतेहपुर, शमशाद खान । अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर सहायक श्रमायुक्त कार्यालय परिसर में बालश्रम विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें समाजसेवी संस्थाएं, अधिवक्ता, श्रमिक, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
गोष्ठी में सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया कि बालश्रम एक सामाजिक बुराई है, जिससे निपटने के लिए हम सभी को आगे आना होगा क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर आज इन्हे शिक्षित नहीं किया जाएगा तो देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न होगी। अधिवक्ता वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी ने श्रम कानूनों के संबंध में विस्तार से श्रमिकों को विधिक जानकारी दी। जैसे बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान
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प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते सहायक श्रमायुक्त व अन्य। |
अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 अन्तर्राज्यीय कर्मकार अधिनियम तथा सामान पारिश्रमिक अधिनियम एवं संविदा श्रम अधिनियम आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हुए कहा कि वह श्रमिकों के हितार्थ निःशुल्क वाद दायर करने में सहयोग प्रदान करेंगे। राजेन्द्र प्रसाद साहू, अजय प्रताप सिंह चैहान, मणि प्रकाश दुबे, एसपी दीक्षित, अरविन्द के अलावा समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों ने बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में अपने-अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अन्त में श्रम प्रवर्तन अधिकारी विनीत त्रिपाठी ने श्रमिक संगोष्ठी में आए सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों एवं उपस्थित श्रमिकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम के समापन पर जनपद में बालश्रम निषेध से संबंधित जागरुकता के उद्देश्य से सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ विभिन्न क्षेत्रों मंे भ्रमण करके लोगों को बालश्रम के प्रति जागरूक करने का काम करेगा।
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