बबेरु/बांदा, के एस दुबे । जनपद के बबेरू ब्लाक के ग्राम पंचायत हरदौली में मतगणना के दौरान विजय प्रत्याशी को प्रमाण पत्र ना देकर पराजित प्रत्याशी को अधिकारियों की सांठगांठ से प्रमाण पत्र थमा दिया गया। जिसमे विजयी प्रत्याशी ने घोर धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए खंड विकास अधिकारी से लेकर मतगणना अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसमे उप जिलाधिकारी कोर्ट में रिकाउंटिंग का आदेश पारित कर दिया गया है।
मामला बबेरू विकासखंड क्षेत्र के हरदौली गांव का है, जहां पर हरदौली गांव में ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर मतदान के बाद पिछले वर्ष 2 मई 2021 को मतगणना हुई थी, जिसमें हरदौली ग्राम प्रधान पद के लिए लड़ रही चुनाव अफ़सरी बेगम पत्नी जाहिद खान ने मतगणना पर धांधली का आरोप लगाया था। जिससे मतगणना अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर अन्य अधिकारियों को शिकायत किया था, कि मतगणना में धांधली की गई है और दुबारा मतगणना कराई जाए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, जिससे अफसरी बेगम के द्वारा कोर्ट का सहारा लिया,जिसमें आज 13 मई को कोर्ट ने रिकाउंटिंग का आदेश पारित किया है, जो 23 मई को रिकाउंटिंग कराई जाएगी, वहीं वादी के पति पूर्व प्रधान जाहिद खान के द्वारा बताया गया कि, मेरी पत्नी अफ़सरी खातून हरदौली गांव से ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था, 2 मई 2021 को मतगणना होनी थी, जिसमें 3 मई को सुबह मतगणना में 42 मतों से मेरी पत्नी विजयी हुई थी, लेकिन मतगणना अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र मुझको ना देकर प्रतिद्वंदी प्रत्याशी शादाब खान को बुलाकर थमा दिया, जिससे हम खंड विकास अधिकारी से लेकर सहायक निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र दिया था, और आरोप लगाए थे कि विपक्षियो से मिलकर पराजित प्रत्याशी सादाब खान को प्रमाण पत्र दे दिया गया। लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, अंत में न्यायालय की शरण लिया है। जिसमें आज 1 साल 10 दिन के बाद 13 मई को रिकाउंटिंग का आदेश पारित किया गया है। और रिकाउंटिंग 23 मई 2022 को कराई जाएगी, जिससे न्याय देने वाले अधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ , वहीं उप जिलाधिकारी बबेरू दिनेश कुमार सिंह के द्वारा बताया गया अफसरी बेगम पत्नी जाहिद खान के द्वारा 22 मार्च 2021 को उपजिलाधिकारी कोर्ट पर रिकाउंटिंग के लिए दायर किया था, जिसका फैसला आज किया गया और 23 मई को तहसीलदार की कोर्ट पर खंड विकास अधिकारी की देखरेख में दोबारा मतगणना कराई जाएगी, जिसमें डीपीआरओ को समस्त सील्डबॉक्स प्रपत्र को तहसीलदार कोर्ट में 23 मई को पहुंचाने के लिए आदेशित किया गया है।
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