बाँदा, के0 एस0 दुबे - जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद बैंक की अपील पैरवी के अभाव में राज्य आयोग से हुई निरस्त। इलाहाबाद बैंक गूलर नाका बांदा ने अवमानना की कार्यवाही के भय से जमा किए दो हजार। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने आदेश में कहा कि आत्मा राम पुत्र राम ओतार ग्राम जोरही जिला बांदा के मामले में तत्कालीन अध्यक्ष महेश चंद्र, सदस्य कैलाश प्रसाद त्रिवेदी और सदस्या श्री मती आशा सिंह ने इलाहाबाद बैंक गूलर नाका बांदा को अप्रैल 2001
में आदेश दिया था कि प्रस्तावित लोन समय से न देने में सेवा में कमी की भरपाई के लिए 2000 रुपए अदा करे। इस मामले में बैंक ने जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दाखिल किया जो निरस्त हो गई।और इजरा वाद में अवमानना की कार्यवाही के भय से 2000का चैक जमा करने पर आज इस मामले को पूर्ण संतुष्टि में समाप्त कर दिया गया। उक्त जानकारी स्वतंत्र रावत रीडर न्यायालय ने दी।
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