किराया चुकाने के लिये अधिशाषी अधिकारी ने दी तीन दिनों की मोहलत
फतेहपुर, शमशाद खान । अवैध होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाने वाले तीन दिनों के अंदर उसका शुल्क नगर पालिका कार्यालय में जमा कर दे अन्यथा पालिका द्वारा प्रचार सामग्रियों को जब्त कर सम्बन्धित पक्ष से नुक्साना की भरपाई की जायेगी उक्त बातें नगर पालिका परिषद अधिशाषी अधिकरी मीरा सिंह ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। मंगलवार को नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी मीरा सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि पालिका क्षेत्र में अबैध रूप से होर्डिंग बैनर समेत अन्य प्रचार समाग्री लगाए जाने वालों के विरुद्ध व्यापक स्तर से अभियान चलाया जायेगा
![]() |
अधिशाषी अधिकारी मीरा सिंह। |
जिसमे होर्डिंग्स समेत अन्य प्रचार समाग्री लगाने वालों से जुर्माना वसूल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अवैध होर्डिंग्स वाले तीन दिनों के अंदर होर्डिंग्स का कार्यालय में शुल्क जमा कर दे अन्यथा विभाग द्वारा होर्डिंग्स को जब्त कर सम्बंधित से जुर्माना वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अवोध कार्यो को नगर पालिका द्वारा कतई बर्दाश्त नही किया जायेगा दोषियों बख्शा नही जायेगा।
No comments:
Post a Comment