प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व जीएसटी कौंसिल के चेयरमैन को भेजा बीस सूत्रीय ज्ञापन
फतेहपुर, शमशाद खान । जीएसटी अधिनियम में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रान्तीय संघ के निर्णय के तहत फतेहपुर टैक्सेशन बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुरूवार को कार्य बहिष्कार करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व जीएसटी कौंसिल के चेयरमैन को बीस सूत्रीय ज्ञापन भेजकर सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराये जाने की मांग की।
फतेहपुर टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गनेश प्रसाद गुप्ता व महामंत्री सुनीता गुप्ता की अगुवई में सभी पदाधिकारियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व
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कार्य बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन की प्रति दिखाते अधिवक्ता। |
चेयरमैन को भेजे गये ज्ञापन में कहा गया कि केन्द्र सरकार द्वारा करदाताआंे को जीएसटी के सम्बन्ध मंे राहतों की घोषणा माह मार्च के अंत में ही कर दी गयी थी। जीएसटी अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं व इसमें प्रतिदिन हो रहे संशोधन से त्रस्त हो गये हैं। इसलिए प्रान्तीय संघ के लिये गये निर्णय पर कार्य बहिष्कार किया गया है। मांग की गयी कि जीएसटी अधिनियम की धारा 109 के अन्तर्गत माननीय अधिकारण का गठन किया जाये, अधिकारण पीठों के गठन होने तक वैट अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत सभी माननीय वाणिज्यकरण पीठों को जीएसटी की द्वितीय अपील सुनने का अधिकार प्रदान किया जाये, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायाल एवं अधिकारण द्वारा वेट अधिनियम के अन्तर्गत पारित निर्णय को जीएसटी में भी मान्यता प्रदान की जाये, लेट फीस का प्रावधान केवल जीएसटीआर-3बी तक ही सीमित रखा जाये तथा इसकी अधिकतम सीमा एक हजार रखी जाये। जीएसटीआर-1 पर लगने वाली लेट फीस को समाप्त कर दिया जाये, जीएसटीआर-9 पर अधिकतम लेट फीस एक हजार निर्धारित करते हुए छूटी गयी आईटीसी का लाभ जीएसटीआर-9 दाखिल करने तक प्रदान किया जाये, पंजीयन में संशोधन हेतु नियम-19 निर्धारित समय सीमा 15 दिन पर्याप्त नहीं है इसे बढ़ाकर कम से कम 45 दिन किया जाये, कोविड-19 तथा अन्य व्यस्तताओं के कारण बहुतायत व्यापारी रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन प्रार्थना दाख्लि नहीं कर सके हैं उन्हें एक अन्य अवसर प्रदान किया जाये, व्यापारी द्वारा टैक्स इनवाइस से की गयी खरीद पर अदा की गयी आईटीसी का लाभ प्रदान किया जाये न कि जीएसटीआर-2ए/जीएसटीआर-2बी के आधार पर आईटीसी का लाभ प्रदान किया जाये। इसके साथ ही अन्य मांगे भी शामिल रहीं। इस मौके पर अधिवक्ताओं में मो0 मोईनउद्दीन, मो0 इकबाल मोईन, विमल कुमार गुप्त, रणवीर सिंह, वीरेन्द्र सिंह, आरती श्रीवास्तव, अरशद नईम सिद्दीकी, दिवाकर गुप्ता, अराधना पाण्डेय, अजलाल अहमद फारूकी आदि मौजूद रहे।
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