बाँदा, के0एस0दुबे - क्षति ग्रस्त वाहन का बीमा क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया के शाखा प्रबंधक पर 20000 जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया परिवादी को एक माह के अंदर 474000 का भुगतान करें। परिवादी को भी आदेश दिया कि वह सलवेज विपक्षी को प्राप्त कराए। मामला इस प्रकार था कि परिवादी सौरभ अग्रवाल पुत्र अशोक कुमार निवासी सिविल लाइन बांदा ने यूनाइटेड इंडिया इं क लि लखनऊ, झांसी, बांदा को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए वाद दायर किया था कि उनके वाहन जीप टैक्सी के क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम नही दिया जा रहा है जबकि दुर्घटना के समय वाहन का वैध बीमा था। विपक्षी द्वारा भुगतान न कर सेवा में कमी की जा रही है। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत द्वारा बताया गया कि विपक्षी को नोटिस जारी कर उनका ज़वाब
मागा गया। बीमा कंपनी ने अपने प्रतिवाद पत्र में कहा गया कि परिवादी ने बीमा कंपनी की शर्तो का उल्लंघन किया है इसलिए परिवादी का परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है। जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया और आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने परिवादी के परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि विपक्षी गण आदेश की तिथि से एक माह के अंदर परिवादी को क्षतिग्रस्त वाहन के एवज में नुकसान (लॉस) मुब्लिक 474000 रू का भुगतान परिवादी से सालवेज प्राप्त कर करें। इसके अलावा विपक्षी गण परिवादी को 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए और 10 हजार रू वाद व्यय के लिए भी अदा करें।
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