बाँदा, के0एस0 दुबे - मामला इस प्रकार था कि बांदा शहर निवासी जोगेंद्र प्रसाद पुत्र बलराम ने हाई लैंड मोटर डीलर महिंद्रा एंड महिंद्रा के विरुद्ध जीप का पंप खराब होने पर वाद दायर किया था। इस वाद में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए आदेश दिया था कि एक माह के अंदर परिवादी को हुई मानसिक तनाव के लिए 10000 रु अदा करे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फोरम के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कर दिया।
आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि विपक्षी की अपील राज्य आयोग में निरस्त किए जाने पर हाई लैंड मोटर ने क्षतिपूर्ति फोरम न्यायालय में जमा कर दिया। आज जिला डिग्री दार को 10000 रू का चेक न्यायिक सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने सौंप दिया और मामले को समाप्त कर दिया गया। इस दौरान पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी, बैजनाथ त्रिपाठी एडवोकेट, आशुलिपिक प्रदीप कुमार, डीएम ए मो आरिफ, विनोद कुमार, दिनेश यादव आदि मौजूद रहे।
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