मेगामार्ट के बाहर पार्किंग न होने से दिन में कई बार लगता है जाम
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि। उपजिला मजिस्टेट कर्वी रामप्रकाश ने पीवी मेगामार्ट के प्रबंधक को जारी नोटिस में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 और धारा 144 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए विधिक कार्यवाही की चेतावनी दी है। सोमवार को एसडीएम सदर रामप्रकाश ने पीवी मेगामार्ट के प्रबंधक को जारी नोटिस में कहा कि अपने प्रतिष्ठान के उद्घाटन में कोरोना महामारी के प्रोटोकाॅल का पालन नही किया। न ही अभी तक कर रहे हैं। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी बिना अनुमति के प्रतिष्ठान के प्रचार को लाउडस्पीकर का प्रयोग भी किया है।
उन्होंने पीवी मेगामार्ट के प्रबंधक को निर्देश दिये कि तीन दिनों के भीतर उनके समक्ष लिखित पक्ष पेश करें। अन्यथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी। आज भी पीवी मेगामार्ट के सामने हाईवे पर कई बार जाम लगा। पीवी मेगामार्ट के बाहर पार्किंग की व्यवस्था न होने के चलते वाहनों का झुंड लगने से हाईवे पर कई बार जाम लगता रहा।लोगों का मानना है कि पीवी मेगामार्ट का बन्द होना जिलेवासियों के लिए हितकर ही होगा।एसडीएम ने प्रबंधक को जारी नोटिस में कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों/सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार आपने अपने प्रतिष्ठान के उदघाटन समारोह में उप्र शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को निर्धारित प्रोटोकाल का पालन नही किया गया और न ही अभी तक किया जा रहा है।
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