पट्टाधारकों, अनुधारकों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक
बांदा, के एस दुबे । कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने गुरुवार को जिले में संचालित समस्त पट्टाधारकों, अनुधारकों की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सीमांकित संचालित खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर ही खनन किया जाए। परिवहन प्रपत्र पर अंकित मात्रा के सापेक्ष ज्यादा लोड न किया जाए। डीएम ने कहा कि उप खनिज का परिवहन बिना परिवहन बिना प्रपत्र के न किया जाए। संचालित खनन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का संचालन ठीक प्रकार से किया जाए। संचालित खनन पट्टे का समय से आनलाइन किश्त को जमा किया जाना सुनिश्चित किया
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कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक को संबोधित करते जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह |
जाए, ताकि राजस्व को क्षति न पहंुचे। बालू का खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्यों में प्रतिबंधित मशीन लिफ्टर आदि का प्रयोग न किया जाए। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लखित शर्तों का नियम मुताबिक पालन किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ओवरलोड परिवहन पाए जाने पर पट्टा धारक के खिलाफ 25000 पर गाड़ी पेनाल्टी लगाई जाएगी। अन्यथा अपने सीमांकन क्षेत्र के अंदर ही खनन किया जाए। घन मीटर के हिसाब से गाइडलाइन के अनुसार ही करें। ओवरलोड न करें। अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह एवं खनिज अधिकारी सहित समस्त खनन पट्टा धारक एवं अनुज्ञाधारक उपस्थित रहे।
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