पोकलैंड की सीज
हमीरपुर, महेश अवस्थी । जिला अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से भेड़ी खरका की मोरम खदान खंड संख्या 13/23 , 07/23 , 14/ 23 एव 23/23 का निरीक्षण किया ।खंड संख्या 13/23 द्वारा अपने खनन क्षेत्र से बाहर, 12/23 में खनन करने तथा नदी की जलधारा में पोकलैंड लगाकर खनन करने पर जिलाधिकारी ने 13/23 की ओटीपी बंद करने , उसके द्वारा खनन हेतु नदी की जलधारा में लगाई गई पोकलैंड मशीन को सीज करने तथा सर्वेक्षण कर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही अन्य विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। 23 / 23 द्वारा भी मानक से अधिक खनन करने पर जिलाधिकारी ने ओटीपी बंद करने के निर्देश दिए हैं ।
वही तीनों खंडों 13/23 ,14/23 एव 23/23 द्वारा खनन स्थल पर 360 डिग्री कैमरा स्थापित / इंस्टॉल न पाए जाने पर जिला अधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए ।उन्होंने कहा कि तत्काल खनन स्थल पर कैमरे लगाये जाय तथा 30 दिन का बैकप रखा जाय। विभिन्न खंडों में आने जाने के अलग अलग रास्ते होने/ 01 से अधिक रास्ते होने पर तथा मोरम खंडो द्वारा सीमा स्तंभ ठीक ढंग से ना न लगाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं । जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अवैध रूप से खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।अवैध खनन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही एफ आई आर दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ओवर लोड वाहनों पर भी लगातार प्रवर्तनीय कार्रवाई की जाय।
खनिज अधिकारी के के राय, उप जिलाधिकारी सरीला जुबेर बेग , पुलिस क्षेत्राधिकारी सरीला, एसएचओ जलालपुर मौजूद रहे।
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