बाँदा, के0 एस0 दुबे - जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को तीस हजार रुपए का चेक सौंपा। कोतवाली नगर चौक बाजार निवासी राजेंद्र कुमार वैश्य पुत्र स्वर्गीय कृपा शंकर व्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सीनियर डिविजनल मैनेजर और शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम अतर्रा को पक्षकार बनाते हुए अगस्त 2017 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें बीमा पॉलिसी जीवन वृद्धि का लाभ दिलाया जाए फोरम द्वारा बीमा कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया उनके द्वारा कहा गया कि परिवादी का परिवार पोषणीय नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य। परंतु इसी दौरान परिवादी एवं विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य आपसी सुलह समझौता हो
गया और बीमा कंपनी ने परिवादी के पक्ष में ₹30000 का चेक जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय में जमा कर दिया जिसे अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए परिवादी को ₹30000 का चेक प्रदान कर दिया गया ।और इसी आधार पर मामले को समाप्त करने की कार्यवाही के लिए 28 अक्टूबर 2020 की तिथि नियत की गई है। जानकारी जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत द्वारा दी गई। चेक देने के दौरान परिवादी के विद्वान अधिवक्ता अशोक नारायण गुप्ता आशुलिपिक प्रदीप कुमार, विनोद चौबे तथा आरिफ अली आदि उपस्थित रहे
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