अनुश्रवण समिति की बैठक में कार्ययोजना निर्माण पर चर्चा
बांदा, के एस दुबे । ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति (जीपीडीपी) की बैठक आयोजित हुई। इसमें जन योजना अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना निर्माण की चर्चा की गई। सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए अभियान के अंतर्गत स्थापित की गई। 14वें वित्त आयोग से सामुदायिक शौचालय निर्माण वह गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत पंचायत भवन निर्माण तथा जन सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें निर्देशित किया गया कि समस्त खंड विकास अधिकारी अपने विकास खंडों में उक्त का अनुसरण करते हुए प्रगति तेज करें।
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अनुश्रवण समिति की बैठक लेते जिलाधिकारी आंनद कुमार सिंह |
जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 191 ग्राम पंचायतों को पीआईजीएफ फंड से रुपए 2.10 की निदक दिए जाने की संस्तुति की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वर्ष 2020-21में आनटाइड ग्रांट की प्रथम किस्त की धनराशि से कम आवंटन वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जाए ताकि धनराशि की कमी के कारण किसी भी ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण में प्रगति बाधित ना हो सके। जिला पंचायत राज अधिकारी संजय कुमार यादव ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत पात्र परिवारों का वेबसाइट पर आनलाइन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं जिसमें छूटे हुए पात्र परिवारों का पारदर्शी तरीके से चिन्हांकन कराया जाना है जिनके द्वारा समस्त खंड विकास अधिकारियों विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया गया कि 1 सप्ताह के अंदर वंचित पात्र परिवारों का चिन्हांकन कर लिया जाए तथा कोई भी वास्तविक रूप से पात्र परिवार शौचालय विहीन ना रह सके
विकास अधिकारी हरिशचंद्र वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना से कम से कम 1 व आवश्यकता अनुसार अधिक खाद गड्ढे का निर्माण तथा गंदे पानी की निकासी के लिए आउट फाल ड्रेन का निर्माण कराते हुए वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पौंड से जोड़ने व गंदे पानी के डिस्पोजल के लिए सोक्ता गड्ढे का निर्माण कराया जाए अनुपालन किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता पर अनुपालन किया जाए तथा समय अवधि का विशेष ध्यान रखा जाए किसी भी लाभार्थी परिक योजना के अंतर्गत वास्तविक रूप से पात्र परिवार वंचित ना रह पाए।
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