बाँदा, के0 एस0 दुबे - जिला उपभोक्ता आयोग में समय से मनि आडर ना भेजने पर डाक विभाग पर 2000 रूपए का जुर्माना ठोका मामला इस प्रकार था कि चंद्रपाल सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी जेल रोड स्वराज कॉलोनी बांदा के नाम से उनके क्लाइंट लखन लाल पटेल पुत्र बद्री प्रसाद समाकथा जिला राजकोट गुजरात के द्वारा ₹500 का मनी ऑर्डर 1 मई 2015 को भेजा था परंतु डाक विभाग ने यह मनीआर्डर समय से उपभोक्ता को प्राप्त नहीं कराया वादी की ओर से चंद्रपाल सिंह एडवोकेट ने मुकदमा दायर किया जिस पर मुकदमा दायर होते ही डाक विभाग के द्वारा ₹500 का मनी ऑर्डर उपभोक्ता को 12 जनवरी 2016 में प्राप्त करा दिया परंतु विलंब का कारण नहीं बताया जिला उपभोक्ता आयोग ने जिस डाक विभाग की सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक गतिविधियां मानते हुए
डाक विभाग के विरुद्ध वादी का परिवार स्वीकार करते हुए डाक अधीक्षक बांदा को आदेशित किया कि वह परिवादी को ₹500 मानसिक कष्ट के लिए ₹500 परिवाद व्यय के लिए ₹1000 अधिवक्ता शुल्क के लिए 2 माह के अंदर आदेश का अनुपालन के लिए दी गई समय अवधि में यदि विपक्षी डाक अधीक्षक प्रधान डाकघर बांदा के द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता तो संपूर्ण राशि 2000 पर ६ प्रतिशत ब्याज भी आदेश की तिथि से अदायगी की तिथि तय होगाउपरोक्त निर्णय जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की पीठ द्वारा पारित किया करते हुए कहा कि यदि विपक्षी चाहे तो विलंब के लिए जांच कराकर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। निर्णय की जानकारी जिला आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत के द्वारा दी गई
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